बलात्कारी चाचा को 15 जुर्माने के साथ 10 वर्ष की सजा
लोकेशन- रायबरेली
रिपोर्ट- प्रीती तिवारी
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ टी सी प्रथम श्री विद्या भूषण पाण्डेय ने मु०अ०स० 475/21 अन्तर्गत धारा 452,376 सरकार बनाम अवधेश कुमार मे अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं 15हजार जुर्माने की सजा सुनाई
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह
ने बताया वादी मुकदमा रमेश कुमार की तहरीर पर ऊचाहार मे अपने चचेरे भाई अवधेश कुमार के विरुध अपनी पुत्री के साथ बलत्कार का मुकदमा लिखाया था 18 / अक्टूबर /21 समय रात एक बजे जब प्रार्थी की पुत्री दो छोटे बच्चों के साथ घर मे अकेली थी प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी मुण्डन मे गये हुए थे तब अवधेश कुमार मे प्रार्थी की पुत्री के साथ बलात्कार कर भाग गया था। आज न्यायालय श्रीमान ए डी जे/ एफ टी सी प्रथम श्री विद्या भूषण पाण्डेय ने अभियुक्त अवधेश कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 15हजार जुर्माना लगाया है।
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