मध्यप्रदेश: राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, दिव्यांग पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बैतूल में मामला दर्ज


मध्यप्रदेश, बैतूल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें मध्यप्रदेश में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा सार्वजनिक मंच से दिव्यांग जन को 'लंगड़ा' कहे जाने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। बैतूल जिले के कोठी बाजार थाना में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत बैतूल निवासी दिव्यांग पत्रकार रामकिशोर पंवार द्वारा की गई है। उन्होंने आवेदन में आरोप लगाया कि इस प्रकार की भाषा से न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि समस्त दिव्यांग समुदाय का अपमान हुआ है। मामले में आरोपी के रूप में राहुल पिता बाबूराव नागले, निवासी सोनाहिल कॉलोनी बैतूल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मध्यप्रदेश दिव्यांगजन आयोग, भोपाल के निर्देश पर की गई है। आयोग द्वारा शिकायत की पुष्टि के बाद संबंधित थाने को केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आईपीसी की जगह सीधे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

क्या है धारा 92?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करता है, उस पर हमला करता है, या मानसिक/शारीरिक क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए छह महीने से पांच साल तक की सजा और जुर्माना निर्धारित है।

राजनीतिक हलचल तेज
इस मामले के तूल पकड़ते ही भाजपा नेताओं की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। खबर है कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रामकिशोर पंवार से संपर्क कर चुके हैं और केस से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी भी एकत्रित कर रहे हैं।

क्या राहुल गांधी तक पहुंचेगी कानूनी कार्रवाई की आंच?
फिलहाल मामला स्थानीय स्तर पर दर्ज हुआ है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में गरमाया है, उसे देखते हुए आने वाले समय में राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बैतूल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।

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